NEW INCOME TAX E- VERIFICATION PORTAL
इनकम टैक्स ई -फाइलिंग का आसान तरीका जैसा की आपको पता ही है की कोरोना के कारन होने वाली समस्याओ को ध्यान में रखते हुए इनकम टैक्स फाइलिंग की तिथि को आगे बढ़ाकर 31 दिसम्बर कर दिया गया है अभी भी आपके पास समय है यदि आप अपना इनकम टैक्स नहीं भर पाए है तो अभी भरे। भरे हुए फॉर्म को इ वेरीफाई करे ताकि आपका इनकम टैक्स रिफंड यदि हो तो शीघ्र ही आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाये। यहाँ हम आपको बताएँगे की नई इ- फिलिंग पोर्टल में कैसे आप अपने फॉर्म को इ-वेरीफाई करेंगे। जब अपने एक बार अपना इनकम टैक्स फॉर्म भरकर सब्मिट कर दिया तो आपके पास दो ऑप्शन है या तो उसे इ- वेरीफाई करे या ITR -V को हस्ताक्षर करके 120 दिनों के भीतर CPC बंगलुरु भेजे। ITR -V...
agra aap abhi tak is blog par nahi hai to avashy aaye.
जवाब देंहटाएं