NEW INCOME TAX E- VERIFICATION PORTAL

                           

 इनकम टैक्स ई  -फाइलिंग का आसान तरीका 

                        जैसा की आपको पता ही है की कोरोना के कारन होने वाली  समस्याओ को ध्यान में रखते हुए इनकम टैक्स फाइलिंग की तिथि को आगे बढ़ाकर 31 दिसम्बर कर दिया गया है अभी भी आपके पास समय है यदि आप अपना इनकम टैक्स नहीं भर पाए है तो अभी भरे।  भरे हुए फॉर्म को इ वेरीफाई  करे ताकि आपका इनकम टैक्स रिफंड यदि हो तो शीघ्र ही आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाये।  यहाँ हम आपको बताएँगे की नई इ- फिलिंग पोर्टल में कैसे आप अपने फॉर्म को इ-वेरीफाई करेंगे। 


 

                             जब अपने एक बार अपना इनकम टैक्स फॉर्म भरकर सब्मिट कर दिया तो आपके पास दो ऑप्शन है या तो उसे इ- वेरीफाई करे या ITR -V  को   हस्ताक्षर करके 120 दिनों के भीतर CPC  बंगलुरु भेजे। 




ITR -V को इ -वेरीफाई कैसे करे :-

 आप अपने  ITR -V को निम्न लिखित माध्यमों से इ वेरीफाई कर सकते है। 

1 इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (EVC ) द्वारा। 

2 आधार OTP  द्वारा। 

3. इंटरनेट बैंकिंग द्वारा। 

4 . डीमेट अकाउंट द्वारा। 

5  डिजिटल हस्ताक्षर (DSC ) द्वारा। 


 यहाँ  ये जानने लायक बाटे है की EVC  कोड आपके अपने पप्रेवेलिडेटेड बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट या डीमेट अकाउंट से ही प्राप्त करना होता है।  



इ- वेरिफिकेशन को पूर्ण करने के सामान्य चरण :-


1.  इ-फाइलिंग पोर्टल पर =>इ -फाइलिंग  => इ-फाइलिंग  => इनकम टैक्स रिटर्न  पर जाये। 

2.  इ-वेरीफाई करने के लिए ,"इ- वेरीफाई "को क्लिक करे। 

3. उपरोक्त  बताये गए माध्यमों में से जो आप पर अप्लाई  होता है उसे सेलेक्ट कर ले। 

4. अब आपके द्वारा उपयोग किये गए माधयमो  से आपके पास OTP  या EVC  आएगा  उसे डालें। 

5. कोड या पासवर्ड डालते ही आपका  ITR -V  इ- वेरिफ़िएड हो जायेगा। 


जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवा अवश्य बताये।  धन्यवाद।


आपका  विनय सेंगर 

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